Voter ID linking with Aadhar not Mandatory: आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ना अनिवार्य नहीं, जानी एक केंद्रीय मंत्री ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक(Election amendment bill 2021) पर क्या कहा

Voter ID linking with Aadhar not Mandatory
, ,
Share

Voter ID linking with Aadhar not Mandatory:आज लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक(Election amendment bill 2021) के पारित होने के बाद आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने के संबंध में केंद्रीय मंत्रीकिरण रिजिजू ने यह साफ कहा कि यह वैकल्पिक है ना कि यह अनिवार्य है.

मंत्री ने कहा आधार को वोटर आईडी से जुड़ना स्वैच्छिक है इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने Aadhar को Voter ID से जोड़ने के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे मतदाता लिस्ट में फर्जी मतदाताओं की पहचान में आसानी होगी.

केंद्रीय मंत्री ने चुनाव संशोधन कानून विधेयक(Election amendment bill 2021) को चुनाव सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण बताया. मालूम हो कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में यह प्रावधान किया गया है कि अब साल में 4 बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया जा सकता है.

इस कानून के बनने से पहले अगर कोई मतदाता 2 जनवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं दर्ज करवा पाता था तो फिर उसे 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था.

इस कानून के बनने के बाद अब मतदाता साल में 4 बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते हैं. इसका अर्थ यह है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए विंडो साल में 4 बार खुलेंगे.

लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे हड़बड़ी में लाया गया कानून बताया है.

विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस संशोधन विधेयक के बाद फर्जीवाड़े में बढ़ोतरी होगी खासकर आधार कार्ड के वोटर लिस्ट से लिंक होने के बाद.

कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने इस कानून को यूपी चुनाव के को देखते हुए लाई है और इससे भारी पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो सकता है.

जानिए कैसे अपने आधार से आप लिंक करा सकते हैं अपने वोटर आई कार्ड को पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें.

Recent Post