T 3 Rule For IPO From Today: आज से IPO के लिए T+3 Days नियम को कर दिया जाएगा लागू Share Mrket में निवेशकों को T 3 Rule से होगा लाभ
IPO को लेकर सितंबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदलने वाले हैं. जिसमें प्रमुख नियम है T+3 Days का नियम. SEBI ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि IPO को लेकर साफ कर दिया है कि आईपीओ बंद होने के बाद कंपनी के स्टॉक की लिस्टिंग होने की समय सीमा अब सिर्फ तीन दिन होगी जो कि पहले 6 दिन हुआ करती थी.
IPO T 3 Rule कब से होगा अनिवार्य: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी. सेबी ने कहा था कि 1 सितंबर 2023 या फिर उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए लिस्टिंग टाइम में बदलाव किए जाएंगे. लेकिन यहां बता दें कि अभी आईपीओ के लिए लिस्टिंग टाइम की घटाई गई सीमा स्वैच्छिक तौर पर होगी लेकिन 1 दिसंबर 2023 से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा.
आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम को कम करने को लेकर सेबी ने बीते 28 जून को ही अपनी बैठक में फैसला लिया था. सेबी के इस फैसले से निश्चित तौर पर आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. अगर अभी शेयर बाजार में आने वाले आईपीओ(Upcoming IPO) की बात करें Ratnaveer Precision Engineering, Jupiter Life Line Hospital Ltd जैसे कुछ आईपीओ सितंबर महीने में जारी होने वाले हैं. वहीं Saroja Farma Industries IPO बीते 31 अगस्त को आ गया है और 5 सितंबर को बंद हो जाएगा.
यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि शेयर बाजार का पूरा खेल बाजार जोखिम के हाथों होता है और इसमें फायदा या नुकसान पूरी तरह से बाजार पर आधारित होता है. इसलिए जब भी आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें.