NEET PG में OBC(27%) और EWS(10%) आरक्षण का रास्ता साफ सुप्रीम कोर्ट(SC) ने दिया फैसला

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NEET-PG Counselling का रास्ता साफ़: NEET PG में EWS और OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट(SC) ने रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण बरकरार रहेगा, 12 जनवरी से होगी counselling

NEET PG में OBC और EWS को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि EWS के लिए 10% का आरक्षण और OBC के लिए 27% के आरक्षण को बरकरार रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि NEET-PG 2021 22 सत्र के लिए अब काउंसलिंग की शुरुआत की जा सकती है और सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को भी इसी सत्र से लागू किया जाएगा.

NEET-PG Counselling की तारीख की घोषणा :

NEET-PG Counselling की तारीख की घोषणा कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री मंसुख मंंडाविया ने कहा  12 जनवरी से काउंसलिंग शुरु की जाएगी.

मालूम हो कि EWS और EWS कैटेगरी में केंद्रीय कोटे में आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसको लेकर NEET-PG की काउंसलिंग रुकी हुई थी. जिस कारण रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे.

क्योंकि काउंसलिंग रुकी होने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पर काम का दबाव ज्यादा आ रहा था. अब काउंसलिंग की शुरुआत होने के बाद जूनियर डॉक्टरों की बहाली हो पाएगी और रेजीडेंट डॉक्टरों को राहत मिलेगी.

लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 2021-22 के सत्र के लिए काउंसलिंग की शुरुआत अब कर दी जाएगी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में भी कहा है.

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