Hijab Row: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट(SC) का तत्काल दखल देने से इंकार

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Hijab Row: हिजाब विवाद(Hijab Controversy) पर सुप्रीम कोर्ट(SC) से याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं  CJI ने कहा अभी कर्नाटक हाईकोर्ट(HC) के फैसले का करें इंतजार

हिजाब विवाद(Hijab Row)  पर सुप्रीम कोर्ट(SC) ने तत्काल दखल देने से यह कहकर मना कर दिया है कि अभी मामला उच्च न्यायालय(HC) में है और उसके फैसले के बाद ही हम इस पर सुनवाई करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट(SC) के मुख्य न्यायाधीश(CJI) ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अभी मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए आपको हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल(Kapil Sibal) पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि अगर हम मामले को सुनेंगे तो हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हिजाब विवाद(Hijab Controversy) के मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दायर की थी.

आज इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मालूम हो कि हिजाब कंट्रोवर्सी की सुनवाई अब बड़ी बैंच में होगी पहले इसकी सुनवाई सिंगल बेंच में हो रही थी.

किसी भी केस की सुनवाई सीधे  सुप्रीम कोर्ट(SC) में कैसे होती है:यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि आखिर किसी भी केस की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट(SC) में कैसे होती है जबकि सामान्य नियम यह है कि पहले निचली अदालतों में मामला जाता है.

तो आइए हम आपको बताते हैं कि यह मामला (Hijab Controversy) आखिर सीधे सुप्रीम कोर्ट  कैसे पहुंचा अगर कोई भी मामला मूल अधिकार से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है. संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत इसके लिए विशेष प्रावधान है.

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