Hijab Controversy:हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट(SC) वेट एंड वॉच की स्थिति में, हाईकोर्ट(HC) के हिजाब पर प्रतिबंध वाले मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार
हिजाब विवाद(Hijab Controversy) पर आज सुप्रीम कोर्ट(SC) अपनी स्थिति को याचिकाकर्ताओं के सामने जाहिर कर दी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट वेट एंड वॉच(Wait and Wtch) वाली स्थिति में है.
याचिकाकर्ता कर्नाटक हाईकोर्ट(Karnataka HC) के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे जिसमें यह कहा गया था कि जब तक हाई कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक स्कूल कॉलेजों में किसी भी प्रकार के धार्मिक पहनावे पर रोक रहेगी.
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब प्रतिबंध(Hijab Ban) वाले अंतरिम आदेश से मुस्लिम छात्राओं के अधिकारों का हनन हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सही समय पर निर्णय लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से यह भी कहा कि आप जरा सोचिए क्या यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएं. बताते चलें कि याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के द्वारा की जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब से यह साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि मामला ज्यादा तूल पकड़ा और एक छोटी सी घटना का प्रभाव वृहद स्तर पर हो.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने अंतरिम आदेश में यही कहा था कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य शांति व्यवस्था को बहाल करना.
मालूम हो कि कल कपिल सिब्बल द्वारा भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी. तब सीजीआई रमन्ना ने यह साफ कहा था कि अभी मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हम इस पर कोई सुनवाई करेंगे.
हिजाब विवाद(Hijab Controversy) के बाद एक बार फिर से मूल अधिकारों(Fundamental Rights) को लेकर सभी तरफ बहस छिड़ गई है क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट में यह साफ कहा था कि हम यह भी देखेंगे कि हिजाब पहनना मूल अधिकार है या नहीं.