Helmet and Harness Belt will Mandatory for Child:अब बिना हेलमेट बिना बेल्ट के बच्चों को टू व्हीलर पर बिठाने पर देना होगा 1000 का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टू व्हीलर(Two Wheeler) पर बच्चों को बैठाने को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं.
अगर आपका बच्चा 9 महीने से बड़ा और 4 साल से छोटा है तो उसको हेलमेट(Helmet) पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बच्चों को Harness Belt से बांधना भी जरूरी होगा, जिससे कि बच्चा चालक से मजबूती से बंधा रहे.
सरकार ने बच्चों की सुरक्षित यात्रा के लिए टू व्हीलर स्पीड(Two Wheeler Speed) के लिए भी सीमा तय कर दी है. अब जिस टू व्हीलर पर बच्चा बैठा होगा उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी.
यह सारे बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2022 के अंतर्गत किए गए हैं. जो भी बदले हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
अब जो भी टू व्हीलर चालक बच्चों को बिना हेलमेट और बिना हार्नेस बेल्ट लगाए पकड़ा जाएगा उसको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा.
नियमों के उल्लंघन करने पर सिर्फ जुर्माने का भी प्रावधान नहीं है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस(Driving Licence) को भी 3 महीने तक निलंबित करने का प्रावधान है.
नियमों को नहीं मानने पर ड्राइविंग लाइसेंस( Driving Licence) को निलंबित करने को लेकर सरकार की मंशा से यह लगता है कि सरकार चालकों को ज्यादा सावधान करना चाहती है क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जुर्माना भरने के बाद भी अपने आदत नहीं बदलते हैं.
बताते चलें कि ये बदले हुए नियम इस साल से लागू नहीं होंगे बल्कि इसके लिए लोगों को वक्त दिया जाएगा और इसे अगले साल यानी 2023 से लागू किया जाएगा. जिसकी तारीख भी सुनिश्चित कर दी गई है. ये बदले हुए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगे.