केंद्र सरकार CBI और ED के डायरेक्टरों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही अध्यादेश(Ordinance) ला सकती है. अभी CBI और ED के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 वर्ष है.
केंद्र सरकार जल्द दोनो महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के कार्यकाल को 2 साल से 5 साल करने को लेकर अध्यादेश ला सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
मालूम हो कि वर्तमान में सीबीआई और ईडी डायरेक्टर्स के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अब इनका कार्यकाल अधिकतम 5 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है.
CBI और ED के डायरेक्टरों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अध्यादेश क्यों!!
केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा ले सकती है. इसके पीछे जो मूल कारण है वह यह है कि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा.
भारतीय संविधान के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो किसी अपरिहार्य विषय के लिए अध्यादेश का सहारा लिया जा सकता है.
अध्यादेश लाने के लिए यह जरूरी है कि संसद के या तो दोनों सदन सत्र में नहीं हों या फिर कोई एक सदन सत्र में हो. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होता है.
ऐसे में अगर कोई एक सदन सत्र में हो या फिर दोनों ही सदन सत्र में ना हो तो विधेयक को पारित नहीं कराया जा सकता. इस कारण सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर अध्यादेश का सहारा लेती है.
अध्यादेश जारी होने के 6 माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों से पारित कराना अनिवार्य होता है, नहीं तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है.
अध्यादेश के बारे में विस्तार से जानिये…