AASARAM को हाईकोर्ट से झटका आश्रम में इलाज कराने की इजाजत नहीं मिली
कथावाचक और तथाकथित धर्म गुरु आसाराम जो कि जोधपुर जेल में दुष्कर्म के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है. उसे आज तगड़ा झटका लगा है.
आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांंग की थी. इस मांग को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया.
हाईकोर्ट ने कहा अभी इस पर गुजरात से जुडा एक और मामला लंंबित है और वो मामला भी बलात्कार से ही जुड़ा है. इस कारण इसे ना तो जमानत दी जा सकती है और ना ही सजा का निलंबन ही किया जा सकता है. जैसा की इसके द्वारा मांग किया गया है.
आसाराम ने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि उसकी सजा को निलंबित कर दी जाए और उसे जोधपुर स्थित उसके आश्रम में इलाज कराने की इजाजत दी जाये.
इसके लिये वो हाईकोर्ट के किसी भी शर्त को मानने को तैयार था.लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी कोई भी दलील मानने से इंकार कर दिया है.
मालूम हो की जेल में बंद आसाराम कोरोना (covid-19) से संक्रमित हो गया था. जिसके बाद उसे इलाज के लिये AIIMS JODHPUR लाया गया था.अभी इसका इलाज चल रहा है. AIIMS JODHPUR के डॉक्टरों का कहना है कि अब आसाराम कोरोना से रिकवर कर गया है और उसे जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी हिदायत दी हैं कि ठीक होते ही आसाराम को जेल में सिफ्ट करा दिया जाए.
साथ ही हाईकोर्ट ने आसाराम को उचित देखभाल और पौष्टिक भोजन देने का निर्देश भी दिया है.
राम रहीम पैरोल पर रिहा पिछ्ले साल पेरोल पर मचा था बवाल
गुरमीत राम रहीम जो की हरियाणा के रोहतक जेल में रेप और मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है. वो आज पैरोल पर रिहा हो गया है.
मालूम हो की पिछ्ले साल भी उसे एक दिन की पेरोल मिली थी. लेकिन काफी हंगामा मचने के बाद पेरोल को कैंसल कर दिया गया था.
अभी कुछ दिन पहले ही राम रहीम को खराब स्वस्थ्य के कारण PGI CHANDIGARH में एडमिट कराया गया था. यहां इसने HANIPREET से मिलने की इच्छा जताई थी.
मालूम हो की राम रहीम पर दो पत्रकरों की हत्या का भी आरोप है. बलात्कार और हत्या के आरोप में 2017 में CBI COURT ने उसे सजा सुनाई थी.
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