Bilkis Bano Review Petition Rejected: बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट(SC) से नहीं मिली राहत पुनर्विचार याचिका खारिज बिलकिस बानो के बलात्कारी लेते रहेंगे खुली हवा में सांस..
बिलकिस बानो(Bilkis Bano) बलात्कार मामले में बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है. उनके द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका(Review Petition) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बताते चलें कि गुजरात सरकार(Gujarat Government) द्वारा सामूहिक बलात्कार(Gang Rape) के 11 दोषियों को राहत देते हुए रिहा कर दिया गया था. जिसके बाद से ही यह मामला चर्चा में था.
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई 19 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक नहीं होगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज और स्टाफ शीतकालीन छुट्टी(Winter Vacation2022) पर रहेंगे.
बताते चलें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी का माहौल है. किरण रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम पर सवालिया निशान उठाया था साथ ही बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में बहुत ही ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, जिन्हें निपटाने की जरूरत है. किरण रिजिजू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली छुट्टियों को लेकर भी तंज कसा था.
लेकिन इन सब बातों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि शीतकालीन सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई सुप्रीम कोट में नहीं होगी और कोई भी पीठ इस दौरान सुनवाई नहीं करेगी. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऐसा देखा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सुनवाई की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने किरण रिजिजू के एक और बयान को भी खारिज किया जिसमें की किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हर एक मामला महत्वपूर्ण है चाहे वह मामला छोटा हो या फिर बड़ा.