Income Tax Return ITR Last Date: जानिए Income Tax भरना किसे है अनिवार्य , सरकार ने 31 दिसंबर तक दे दी है डेडलाइन, जानिए कैसे भर सकते हैं आप आसानी से अपना Income Tax Return( ITR)
इनकम टैक्स रिटर्न(Income Tax) फाइल करना हर एक व्यक्ति जो भी इसके दायरे में आता है उसका कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी.
अब इस बात पर आते हैं किसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए और किसको नहीं. तो यहां बता दें कि कोई भी जिसने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN Card बनवा रखा है उसे Income Tax (ITR) जरूर भरना चाहिए चाहे उसकी कमाई कुछ भी हो.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से किसी व्यक्ति को बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है कि वह टैक्स की चोरी नहीं कर रहे और एक जिम्मेदार नागरिक है.
दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां जाने के लिए (VISA) हमसे हमारे इनकम टैक्स का डिटेल मांगा जाता है. इससे यह साबित होता है कि वह व्यक्ति कर की चोरी नहीं कर रहा और एक जिम्मेदार व्यक्ति है.
साथ ही नियमित इनकम टैक्स फाइल करने वाले को लोन लेने में और बैंक गारंटी में सुविधा होती है. क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बैंक की नजर में उस व्यक्ति की छवि बेहतर हो जाती है.
वैसे लोग जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है उन्हें इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए अन्यथा उन्हें इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है.
मालूम हो कि ढाई लाख से अधिक सालाना आय पर 5% तक इनकम टैक्स(Income Tax) भरना होता है, इनकम टैक्स के नए स्लैब के अनुसार ढाई लाख से 500000 तक 5% इनकम टैक्स 500000 से 7:30 लाख तक 10% इनकम टैक्स और साडे सात लाख से 1000000 तक 15% इनकम टैक्स की व्यवस्था की गई है.
वहीं 10 लाख रुपए से अधिक और 12.5 लाख रुपए से कम इनकम पर 25% इनकम टैक्स की वर्तमान व्यवस्था है साथी जिनकी आय 12.5 लाख से 15 लाख के बीच है उन्हें 25% इनकम टैक्स भरना होगा.
Income Tax का सबसे हाईएस्ट स्लैब 30% का है और यह उन व्यक्तियों को देना होता है जिनकी सालाना आय ₹1500000 से ज्यादा है.
यहां यह बताना जरूरी है कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट के बाद अगर आपका कोई रिटर्न बनता है तो वह आपके बैंक खाते में सीधे रिटर्न कर देता है.
अगर आप समय पर ITR नहीं फाइल करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए आपको चाहिए कि नोटिस का बिना इंतजार किए इनकम टैक्स फाइल कर दें.
भारत सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निश्चित की है. इसलिए अगर आपकी भी आए ढाई लाख से अधिक है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें.
How to File Income Tax(ITR): जानिए ITR कैसे भरें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब बेहद ही आसान है इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस अपना सकते हैं.
ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जाकर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन का विकल्प चुनना होगा और बड़े ही आसानी से आप इनकम टैक्स(ITR) को किसी और की मदद लिए बगैर भर सकते हैं.
यहां यह बताना जरुरी है कि अगर आपने अपना ITR 31 दिसंबर तक नहीं भरा तो आप को जुर्माने के तौर पर 5000 रु. भरना पड सकता है.इसलिए आप अपना Income Tax जल्द से जल्द भर लें.
आपके और हमारे Income Tax से ही सरकार अपनी योजनाओं के लिए प्लानिंग कर पाती है और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल पाता है.
Breaking News ITR 2021-22 last date extended 15th march 2022
सरकार ने दी राहत Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की तारीख 15 मार्च तक बढा दी है. मालूम हो कि पहले ITR File करने की अंतिम तिथी 31.12.21 थी.
वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाख़िल
करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई है: सीबीडीटी pic.twitter.com/nu9EZW3bTV— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2022
लोग पहले ही सरकार से यह मांग कर रहे थे कि आयकर रिर्ट्न भरने की तारीख को आगे बढाया जाना चहिए क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग 31 दिसंबर 2021 तक इसे नहीं भर पाए थे.
मालूम हो कि लोगों की मांग पर वित्त मंत्री ने बेहद ही सख्त हो कर कहा था कि कुछ भी हो जाए ITR की तारीख आगे नहीं बढेगी.
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