उपहार सिनेमा अग्निकांड(UPHAR CINEMA) मामले में 24 साल बाद अंसल बंधु समेत दो कोर्ट कर्मचारी पर सजा का एलान

Uphar Cinema fire incident द भारत बंधु
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उपहार सिनेमा अग्निकांड(Uphar Cinema) मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने आज अंसल बंधुओं(Bansal Bandhu) को सात साल कैद की सजा सुनाई है.

यह चर्चित और भयावह अग्निकांड 1997 में हुआ था.इस अग्नीकंड में 59 लोग इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर  की आग की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे.

वहीं लगभग 100 से भी अधिक लोग घायल हो गये थे.मालूम हो कि यह घटना उस दिन घटित हुई थी जब दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी,यानी 13 जुन 1997 को.

जब इस अग्निकांड की जांच की गयी तो उसमें पाया गया कि अगर उपहार सिनेमा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था.

आज पटियाला कोर्ट ने अंसल बंधुओं को सबूतों से छेड़-छाड़ के आरोप में यह सजा सुनाई है. अंसल बंधुओंं पर 2.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है.

अंसल बंधुओं के साथ-साथ पटियाला हाउस कोर्ट ने कोर्ट के दो कर्मचारियों को भी इस मामले में सजा सुनाई है.

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