UAPA मामले में दिल्ली पुलिस HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची कहा तीन छात्रों की जमानत के दौरान हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का असर अन्य लंबित मामलों पर पड़ सकता है
कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीते साल CAA प्रोटेस्ट के दौरान भड़की हिंसा में कथित तौर से शामिल पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कालीता एवं जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को नियमित जमानत दे दी थी.
इन लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था. जमानत के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी.
हाईकोर्ट(HC) ने कहा था विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है. पुलिस और सरकार को प्रदर्शनकारी और आतंकवादियों के बीच फर्क समझना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है. आज दिल्ली पुलिस ने इस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली पुलिस का कहना है अदालत की इस प्रकार की टिप्पणी से यूएपीए के तहत दर्ज़ अन्य मामलों की जांच में परेशानी आ सकती है.