Twitter पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर आपराधिक FIR दर्ज़ IT रूल नहीं मानने पर छीना इंटरमीडियरी का तमगा अब इसे कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है.

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Twitter पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर आपराधिक FIR दर्ज़ IT रूल नहीं मानने पर छीना इंटरमीडियरी का तमगा, अब इसे कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है.

Twitter पर गाजियाबाद की एक घटना का वीडियो पोस्ट किया गया था.

जिसको लेकर कुछ पत्रकारों और बुद्धिजीवी लोगों ने इसे धार्मिक उत्पीड़न से जुड़ा बताया.

लेकिन जांच करने पर यह मामला गलत साबित हुआ. जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने कुछ पत्रकारों और मीडिया हाउस के साथ-साथ ट्विटर पर भी एफ आई आर दर्ज की है.

इस F.I.R के बाद इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि ट्विटर को भारत में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो सुरक्षा मिली हुई थी अब समाप्त हो गई है.

अभी तक ट्विटर को किसी भी मामले में पार्टी नहीं बनाया जा सकता था. क्योंकि इसे भारत में इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए का दर्जा प्राप्त था. लेकिन इस एफ आई आर के बाद यह साफ हो गया है कि ट्विटर का दर्जा छीन लिया गया है.

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