No Night Shift For Women in UP: महिला सुरक्षा को देखते हुए महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने को लेकर यूपी सरकार ने बनाए नए नियम, नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारी नहीं करेंगी काम अगर बहुत जरूरी हो तो महिला कर्मचारी से पहले लेनी होगी अनुमति, सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह समान नियम लागू
उत्तर प्रदेश(UP) सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट (No Night Shift For Women in UP) में काम करने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी महिला कर्मचारियों को शाम 7:00 से सुबह 6:00 के बीच ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकेगा. यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए समान रुप से लागू होंगे. लेकिन अगर कोई संस्था यह चाहता है कि महिला कर्मचारी को रात्रि पाली में काम कराना है तो इसके लिए महिला कर्मचारी की सहमति आवश्यक है.
किसी भी महिला कर्मचारी की असहमति को उसे नौकरी से निकाले जाने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि किसी महिला को इस आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा कि उसने नाइट शिफ्ट (No Night Shift For Women in UP)करने से इनकार कर दिया है.
महिलाओं को नाइट शिफ्ट(Night Shift) में काम कराने के लिए महिला कर्मचारियों की सहमति ही नहीं बल्कि कई और शर्तों का पालन संस्था को करना होगा. जैसे नाइट शिफ्ट में अकेली महिला काम नहीं करेगी, उसके साथ कम से कम 4 महिला कर्मचारियों का कार्य स्थल पर होना जरूरी है. महिला कर्मचारी को रात्रि का भोजन(Dinner) नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराना होगा. महिला कर्मचारी को ऑफिस से घर तक आने-जाने के लिए वाहन(Cab Facility For Women Employee) की भी सुविधा मुहैया करानी होगी.