Lakhimpur Kheri SIT: लखीमपुर खीरी एसआईटी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाया है. एसआईटी जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं.
मालूम हो कि बीते अक्टूबर महीने में लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शन के दौरान किसानों पर गाड़ी चला दी गई थी और इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी.
इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. लेकिन SIT टीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नाराजगी जताई है.
आज सुप्रीम कोर्ट में इस घटना में मुख्य आरोपी बनाए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है. इस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन प्रक्रिया पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एसआईटी जांच के पैनल को अपग्रेड किया जाए और इस पैनल में वैसे IPS अधिकारी को शामिल किया जाए जो कि यूपी के मूल निवासी ना हो. यहां यह बताना जरूरी है कि आईपीएस अधिकारी यूपी कैडर के हो सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से यह साफ जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान एसआईटी के पैनल से संतुष्ट नहीं है और उसे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही.
लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विपक्ष भी यूपी सरकार पर हमलावर है. साथ ही किसान नेता भी बार बार आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे हैं.