Hijab Ban:कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने कहा अंतिम फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में में धार्मिक पहनावे पर रोक

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Hijab Ban:कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है कोर्ट ने कहा शांति व्यवस्था ज्यादा आवश्यक

कर्नाटक हिजाब विवाद(Karnataka Hijab Controversy) पर कर्नाटक हाईकोर्ट(HC) ने याचिकाकर्ताओं को तुरंत किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है और साथ ही शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए  स्कूल कॉलेजों में हिजाब(Hijab) या फिर किसी भी अन्य धार्मिक पहनावे पर रोक लगा दी है.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह कहा है कि हिजाब विवाद को लेकर हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शांति व्यवस्था को बहाल करना इसलिए अंतिम फैसला आने तक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध रहेगा.

आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की पीठ जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे कहा कि हम यह भी देखेंगे कि हिजाब(Hijab) पहनना मौलिक अधिकार(Fundamental Right) है या नहीं.

हाई कोर्ट की पीठ ने मीडिया के लिए भी यह निर्देश जारी किए हैं कि मीडिया हाईकोर्ट में होने वाली मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग ना करें. हाईकोर्ट ने कहा मीडिया अंतिम निर्णय आने तक इंतजार करे.

बताते चलें कि हिजाब विवाद(Hijab Controversy) की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो इसके लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका यह कह कर खारिज कर दी कि अभी मामला हाई कोर्ट में है और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही हम कोई निर्णय सुना सकते हैं.

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