Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस मामले में राहत नहीं मिली है. मुंबई की एक अदालत ने आज सुनवाई के दौरान Bail को रिजेक्ट कर दिया.
बेल प्ली की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि तीनों आरोपियों के नाम एक ही f.i.r. में दर्ज हैं. और NDPS के sec 36A के तहत 3 साल से अधिक की सजा है. इस कारण इन्हें बेल नहीं दिया जा सकता.
मालूम हो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप है कि वह एक रेव पार्टी में शामिल हुए थे. NCB का कहना है कि आर्यन खान को क्रूज़ में चल रहे रेप पार्टी से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ काफी सबूत हैं.
वहीं NCB की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं. नवाब मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि एनसीबी की गिरफ्तारी पूरी तरह से फर्जी है.
नवाब मलिक ने यह आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि आर्यन खान की गिरफ्तारी में कुछ चेहरे ऐसे सामने आए जिनका संबंध बीजेपी से बताया जा रहा है. और एक प्राइवेट डिटेक्टिव का भी नाम सामने आया है जिन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी.
वहीं नवाब मलिक के आरोपों पर NCB का कहना है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी में सभी कानूनों का पालन किया गया है.NCB ने कहा की नवाब मलिक जिन लोगों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं वे स्वतंत्र गवाह हैं और हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसमें स्वतंत्र गवाहों को भी रखा जाता है.