Alt News Mohammed Zubair Bail: Alt News के मोहम्मद जुबैर की जमानत रद्द होने की गलत जानकारी दी गई, दिल्ली पुलिस से हुई भारी चूक, वकील ने जताई आपत्ति कहा कोर्ट के फैसले से पहले ही कैसे दे दी गई जानकारी
Alt News के मोहम्मद जुबेर(Muhammed Zubair Bail) का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. उन्होंने पटियाला कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है. पिछले दिनों जब उन्हें दिल्ली पुलिस(Delhi Police) ने गिरफ्तार किया था तो पटियाला कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की हिरासत में भेज दिया था.
आज जब उनका यह मामला कोर्ट में चल रहा है तो दिल्ली पुलिस से उनकी जमानत को लेकर एक भारी भूल हो गई. दिल्ली पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी कर दी कि मोहम्मद जुबेर की जमानत रद्द हो गई है और अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
Delhi's Patiala House Court rejects the bail plea of Alt News co-founder Mohd Zubair, grants 14-day Judicial Custody pic.twitter.com/qnJtvBmvwP
— ANI (@ANI) July 2, 2022
जबकि अदालत का फैसला अभी नहीं आया है. पीटीआई ने अपनी ट्वीट में कहा है कि दिल्ली पुलिस के केपीएस मल्होत्रा जोकि DCP के पद पर कार्यरत हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी थी वह गलत तरीके से सूचित किया गया था कि Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
जब यह खबर मीडिया में फैली तो Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर के वकील ने इस खबर पर सवाल उठाया.उन्होंने कहा कि जब अभी कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर की जमानत पर फैसला नहीं सुनाया है तो दिल्ली पुलिस द्वारा यह कहा जाना की जमानत रद्द हो गई ये कैसे संभव है.
मालूम हो कि मोहम्मद जुबेर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया है. लेकिन अब यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है. क्योंकि दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें कि मोहम्मद जुबेर के अकाउंट पर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और अन्य जगहों से भी पैसे आए हैं इसकी जांच के लिए अब ED भी आगे आ चुकी है.