Gyanvapi Shivling Carbon Dating: ज्ञानवापी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को दिया निर्देश शिवलिंग के उपरी भाग से लिया जाएगा सैंपल
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi Masjid) परिसर में मिले कथित शिवलिंग( Gyanvapi Shivling)को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को लेकर बेहद सख्त आदेश पारित किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ASI से कहा कि शिवलिंग के उपरी हिस्से से सैंपल लेकर जांच करे साथ ही न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को यह हिदायत भी दी है कि शिवलिंग से जो सैंपल लिया जाए उसकी मात्रा 10 ग्राम से ज्यादा ना हो.
बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट के सामने आया है. निचली अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश देने से मना कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से यह पूछा था कि शिवलिंग का सुरक्षित तरीके से कार्बन डेटिंग हो सकती है या नहीं. इस पर ASI ने जवाब दाखिल नहीं किया था जिस कारण कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.
मालूम हो कि कथित शिवलिंग(Gyanvapi Shivling) ज्ञानवापी मस्जिद में बीते साल 2022 में 16 मई को वुजूखाने में मिला था. जब यह मामला वाराणसी जिला जज के पास पहुंचा तो जिला जज ने ने कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी थी. वुजूखाने को सील कर दिया गया था और वहां वुजू करने पर रोक लगा दी गई थी.इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने भी एक आदेश पारित किया था जिसके बाद ईद में मस्जिद परिसर में वुजू की इजाजत दी गई थी.